
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन चार महीने बाद भी परिवार को इंसाफ़ का इंतज़ार है.
पीड़िता के माता-पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ़ की लड़ाई में हिम्मत नहीं हारे हैं और अदालत-अधिकारियों के दरवाज़े खटखटा रहे हैं, जबकि सड़कों पर धरना-प्रदर्शन और विरोध का सिलसिला भी जारी है.
पीड़िता के पिता का कहना है कि सीबीआई ने अब तक उनकी पत्नी का बयान दर्ज नहीं किया है और अदालत में गवाही भी नहीं हुई है, जिससे वो बेहद आहत हैं.
इसी वजह से पीड़िता के पिता ने एक बार फिर कोलकाता उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है, जहां अदालत ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने उस पर सुनवाई 26 दिसंबर को तय की है
.परिवार को हाई कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ा?
चार महीनों से भी ज़्यादा समय से अदालतों और अधिकारियों का चक्कर लगा रहे पीड़िता के पिता से बीबीसी की फ़ोन पर कई प्रयासों के बाद बातचीत हो पाई, क्योंकि वो हाई कोर्ट में थे. लेकिन बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो “हिम्मत नहीं हारे हैं.”
पीड़िता के पिता ने एक बार फिर कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.
उनका कहना है कि ‘सीबीआई ने इस मामले में अब तक उनकी पत्नी का बयान दर्ज नहीं किया है. न ही अदालत में उनकी गवाही हुई है.’
इससे पहले अगस्त में भी पीड़िता के माता-पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, तब जाकर मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया था, लेकिन आरोप पत्र तय सीमा यानी 90 दिनों के अंदर दाख़िल नहीं हो पाया है.
इसलिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष और मामले में अभियुक्त बनाए गए कोलकाता के टाला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अभिजीत मंडल को ज़मानत मिल गई.
कोलकाता हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को इन दोनों को ज़मानत दे दी थी, जबकि मुख्य आरोपी संजय राय के ख़िलाफ़ सीबीआई ने 7 अक्टूबर को ही आरोप पत्र दाख़िल कर दिया था.
इस आरोप पत्र में सीबीआई ने संजय राय को “बलात्कार और हत्या का एकमात्र अभियुक्त” बताया है.
मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष घटना से संबंधित दर्ज किए गए केस में अभियुक्त तो हैं, मगर उन पर और टाला थाना के प्रभारी के ख़िलाफ़ “साक्ष्य मिटाने” के आरोप सीबीआई ने लगाए हैं.
थाना प्रभारी पर माता-पिता को “ग़लत सूचना देने और दबाव बनाने” और “प्राथमिकी देर से दर्ज करने” के आरोप भी हैं.
सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है उसमें कुल 123 गवाहों के नाम हैं. मगर इनमें से अधिकारियों सहित कुल 50 लोगों की अब तक गवाही ही हो पाई है.
दो दिग्गज वकील पीछे हटे
अब पीड़िता के पिता की अपील पर कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक बार फिर सीबीआई से जांच की ‘स्टेटस रिपोर्ट’ मांगी है और अदालत ने उस पर सुनवाई 26 दिसंबर को तय की है.
पीड़िता के पिता कहते हैं, “उन्हें क्या लगता है कि हमें इंसाफ़ नहीं मिलेगा तो हम निराश होकर घर बैठ जाएंगे? ऐसा सोचने वालों की ये भूल है. हम इंसाफ़ के लिए लड़ रहे हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ़ नहीं मिल जाता.”
पीड़िता के पिता का कहना था, “मेरी बेटी बहुत कुछ जानती थी. वो हमें बताती रहती थी कि मेडिकल कॉलेज में क्या-क्या षड्यंत्र चल रहे हैं. अब हम भी जान चुके हैं कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किस तरह के कृत्य चल रहे थे. बेटी को इन लोगों ने ख़ामोश कर दिया है. हम लड़ेंगे. आख़िरी दम तक लड़ेंगे.”
बता दें कि 9 अगस्त को अपनी इकलौती बेटी की मौत की ख़बर मिलने के बाद से ही परिवार लगातार संघर्ष कर रहा है. पीड़िता के माता-पिता आज भी इंसाफ़ के लिए कभी अस्पताल जाते हैं तो कभी अदालत.
ध्यान देने वाली बात ये है कि पीड़िता के माता-पिता की तरफ़ से पैरवी करने वाले दो दिग्गज वकीलों ने अपने हाथ खींच लिए हैं.
इनमें से सीपीएम के राज्यसभा सांसद और जाने-माने वकील विकास रंजन भट्टाचार्य और वृंदा ग्रोवर के नाम शामिल हैं.
भट्टाचार्य ने आरोप लगाया था कि ‘अभियुक्त सत्ता में बैठे लोगों के साथ मिले हुए हैं’. लेकिन उन्होंने इस केस से क्यों हाथ खींच लिया? इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं.
उसी तरह सुनवाई के ठीक एक दिन पहले ही वृंदा ग्रोवर भी पीछे हट गईं और अब मामला, यानी पीड़िता के परिवार की तरफ़ से जो वकील अदालत में पैरवी कर रहे हैं, वो जानी-मानी वकील करुणा नंदी की टीम से जुड़े हैं.
फिर से शुरू होगा बड़ा आंदोलन?